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FSSAI खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण, खाद्य उद्योग की अनिवार्य प्रक्रीया

Food licence details in hindi

FSSAI खाद्य लाइसेंस उन सभी व्यवसायों के लिए बाध्यकारी है जहाँ भोजन बनाया या बेचा और संग्रहीत किया जाता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखना और प्रत्येक उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करना यह प्रत्येक खाद्य व्यवसायी का कर्तव्य है।

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What are Food Licence?
Who is eligible for food Licence?
Who is required to get food license?
How many types of food Licence in india?
What is food licence registration process?
Which documents are required for food licence registration?
What is the validity of food license?
What is advantages of food licence?

FSSAI पंजीकरण (खाद्य लाइसेंस) क्या है?

किसी भी खाद्य व्यवसाय को शुरू करने से पहले एक FSSAI लाइसेंस या FSSAI पंजीकरण आवश्यक है। सभी खाद्य संबंधित व्यवसायों के लिए FSSAI पंजीकरण आवश्यक है। FSSAI का मतलब “भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण” है। FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित एक मजबूत विनियमन है जिसके तहत FSSAI की स्थापना की गई है।

FSSAI पंजीकरण प्रत्येक व्यक्ति या संस्था के लिए अनिवार्य है जो FSSAI खाद्य सुरक्षा पंजीकरण या लाइसेंस के लिए पात्र है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI पंजीकरण) नियंत्रण प्रक्रियाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

FSSAI पंजीकरण / लाइसेंस की आवश्यकता किसे होती है?

  • डेयरी इकाई
  • तेल प्रसंस्करण इकाई
  • कसाईखाना मांस प्रसंस्करण इकाई
  • Relabellers और Repackers
  • प्रत्येक निर्माता या खाद्य प्रसंस्करण इकाई
  • भंडारण इकाई
  • ठोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, वितरक, आपूर्तिकर्ता
  • ढाबा, कैंटीन, क्लब/कैंटीन,
  • खाद्य एवं खानपान,
  • होटल, भोजनालय व रेस्टोरेंट
  • भोजन और दूध का परिवहन
  • विपणक
  • फेरीवाले
  • निर्यात और आयातक
  • ईकॉमर्स / ऑनलाइन खाद्य वितरण
  • फास्ट फूड, चीनी केंद्र

इन सभी व्यवसायी को व्यावसायिक परिसर में 14 अंकों का पंजीकरण/लाइसेंस नंबर पैकिंग मुद्रित या प्रदर्शित कर देना चाहिए।

FSSAI पंजीकरण / लाइसेंस प्रकार

FSSAI राष्ट्रीय पंजीकरण

-12 लाख रुपये से कम के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को FSSAI पंजीकरण की आवश्यकता होती है।
-20 करोड़ से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले बिजनेस को चाहिए FSSAI सेंट्रल लाइसेंस।
-FSSAI निर्यातकों और आयातकों और ई-कॉमर्स व्यापार को केंद्रीय लाइसेंस

राज्य (सभी) FSSAI लाइसेंस पंजीकरण

भारतीय खाद्य मानक और सुरक्षा प्राधिकरण (FSSAI) सर्वोच्च प्राधिकरण है जो खाद्य सुरक्षा को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए कानून के अनुसार FSSAI फूड सेफ्टी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। 12 लाख से 20 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय FSSAI -राज्य लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। खाद्य व्यवसाय संचालक जैसे छोटे से मध्यम आकार के निर्माता, भंडारण इकाइयाँ, ट्रांसपोर्टर, खुदरा विक्रेता, रेस्तरां विपणक, वितरक आदि। इन सभी को FSSAI राज्य लाइसेंस पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है।

-12 लाख से ज्यादा और 20 करोड़ तक के सालाना टर्नओवर वाले बिजनेस को FSSAI स्टेट लाइसेंस की जरूरत होती है।

eligibilty for food licence
  • उत्पादन इकाई की क्षमता प्रति दिन 2 टन तक, डेयरी इकाई प्रति दिन 50000 लीटर, 3 सितारा होटल और उससे ऊपर, रिपैकर और रीबेलिंग यूनिट, क्लब रेस्तरां, सभी खानपान व्यवसाय, टर्नओवर की सीमा के बिना राज्य लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

पंजीकरण प्रक्रिया :

FSSAI पंजीकरण या लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?

FSSAAI लाइसेंस की पंजीकरण प्रक्रिया नीचे दी गई है:

  1. सबसे पहले FSSAI / खाद्य पंजीकरण फॉर्म भरें और जमा करें और अपने आवेदन के लिए भुगतान करें।
  2. सफल भुगतान प्रक्रिया करने के बाद पंजीकरण के हेतू अपने आवश्यक दस्तावेज ईमेल आईडी पर मेल करें – info@fssaicertificate.org
  3. पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के बाद आपके किए गये आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी और पावती प्रदान की जाएगी।
  4. प्रमाण पत्र विभाग द्वारा कार्रवाई होने के बाद प्रदान किया जाएगा।
  • FSSAI की अधिकृत वेबसाइट पर ही आवेदन हो।
  • (FSSAI पंजीकरण के लिए 10 कार्य दिवस)।
  • (FSSAI लाइसेंस के लिए 30-45 सरकारी कार्य दिवस)।

FSSAI पंजीकरण लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज
-मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र

  1. आधार कार्ड/पैन कार्ड
  2. पासपोर्ट साइज फोटो
  3. पते का प्रमाण (लाइट बिल या रेंट एग्रीमेंट)

FSSAI राज्य / केंद्रीय लाइसेंस

  1. आधार कार्ड/पैन कार्ड
  2. पासपोर्ट साइज फोटो
  3. पते का प्रमाण (रेंट एग्रीमेंट या लाइट बिल )
  4. जल निरीक्षण रिपोर्ट (निर्माता और होटल रेस्तरां के लिए)
  5. खाद्य वर्ग सूची, उपकरण सूची, इकाई का फोटो
  6. ब्लू प्रिंट (केवल निर्माता या प्रोसेसर के लिए)
  7. अन्य (व्यवसाय से जुड़े)

-यदि आप मैन्युफैक्चरिंग/रेपैकर श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कृपया अन्य दस्तावेजों की व्यवस्था करें।

आपकी कंपनी के लेटरहेड (क्षमता और हॉर्स पावर विवरण) में उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी विवरण कंपनी के लेटर हेड में उत्पाद विवरण मे दे।

FSSAI पंजीकरण लाइसेंस वैधता और नूतनिकरण (नवीनीकरण)

आप 1 से 5 साल के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर नवीनीकरण करना अनिवार्य है।
FSSAI खाद्य लाइसेंस के लिए देर से नवीनीकरण शुल्क से बचने के लिए आपको लाइसेंस की समाप्ती से 30 दिन पहले अपना FSSAI पंजीकरण नवीनीकृत करना होगा। समाप्ती तिथि से 30 दिन पहले नवीनीकरण करने में विफलता के परिणाम स्वरूप समाप्ती तिथि तक ₹ 100 प्रति दिन का जुर्माना लगेगा। समाप्ती तिथि के बाद FSSAI पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है।

FSSAI लाइसेंस के क्या लाभ हैं?

  • · खाद्य व्यवसाय के कई कानूनी लाभ हो सकते हैं।
  • · ग्राहक जागरूकता पैदा करना।
  • · ग्राहकों के बीच सद्भावना बना सकते हैं।
  • · खाद्य सुरक्षा सुविधा।
  • · अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार।
  • · व्यापार विस्तार का एक बढ़िया अवसर।

निष्कर्ष

इस लेख के माध्यम से आपने Food Licence के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस लेख में हमने food licence registration details के बारे में विस्तार से बताया हैं।

इस लेख में आपने सीखा हैं कि food Licence क्या होता हैं? इसकी जरूरत किसको होता हैं? भारत में कितने प्रकार के food Licence होते हैं? Food Licence लेने के क्या फायदे होते हैं? Food licence registration process and documents के बारे में जानकारी प्राप्त किया।

अगर आपको इस लेख संबंधित कोई सवाल या राय हैं तो हमे बताए। आने वाले लेख में हम food licence se संबधित कई महत्त्वपूर्ण जानकारी शामिल करेंगे।

व्यापार, वित्तीय, लेखांकन और कराधान संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा अनुसरण करें। और अगर यह लेख आपको पसंद आया हैं तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों से सांझा अवश्य करें।

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